राजस्थान सरकार किसानों को वर्षा जल संरक्षण और सिंचाई सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए फार्म पोंड (खेत तलाई) योजना के तहत आकर्षक अनुदान दे रही है। इस योजना के माध्यम से पात्र किसान प्लास्टिक लाइनिंग वाले फार्म पोंड पर अधिकतम ₹1,35,000 तक तथा कच्चे फार्म पोंड पर भी अनुदान प्राप्त कर सकते हैं।
खेत तलाई के माध्यम से किसान वर्षा के पानी का संग्रह कर सिंचाई के साथ-साथ मछली पालन और बत्तख पालन जैसे अतिरिक्त व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं, जिससे उनकी आय बढ़ाने में मदद मिलती है।
फार्म पोंड (खेत तलाई) योजना का उद्देश्य
- वर्षा जल का संरक्षण करना।
- सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ाना।
- किसानों की आय में वृद्धि करना।
- जल संकट वाले क्षेत्रों में खेती को मजबूत बनाना।
अनुदान (सब्सिडी) की जानकारी
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमांत किसान
- कच्चे फार्म पोंड पर इकाई लागत का 70% या अधिकतम ₹73,500।
- प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पोंड पर इकाई लागत का 90% या अधिकतम ₹1,35,000।
अन्य श्रेणी के किसान
- कच्चे फार्म पोंड पर इकाई लागत का 60% या अधिकतम ₹63,000।
- प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पोंड पर इकाई लागत का 80% या अधिकतम ₹1,20,000।
«अनुदान वास्तविक पात्रता एवं स्वीकृत लागत के अनुसार देय होगा।»
खेत तलाई का आकार
- न्यूनतम क्षमता: 400 घनमीटर
- अधिकतम क्षमता: 1200 घनमीटर
- अधिकतम मानक आकार: 20 मीटर × 20 मीटर × 3 मीटर
- किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार लंबाई एवं चौड़ाई में बदलाव कर सकते हैं।
- पथरीले एवं पहाड़ी क्षेत्रों में समिति की अनुशंसा पर गहराई 3 मीटर के स्थान पर 2 मीटर तक रखी जा सकती है।
पात्रता
योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास:
- स्वयं के नाम एक स्थान पर कम से कम 0.3 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि हो।
- संयुक्त खातेदारी की स्थिति में भी एक स्थान पर न्यूनतम 0.3 हेक्टेयर भूमि होना आवश्यक है।
आवश्यक दस्तावेज
आवेदन के समय निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखें
- जनाधार कार्ड
- ट्रेस नक्शा
- जमाबंदी की नकल (6 माह से अधिक पुरानी नहीं)
- आवेदन पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज (यदि विभाग द्वारा मांगे जाएं)
आवेदन कैसे करें?
किसान निम्न माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं जो हमने नीचे विस्तार से बताया है
- राज किसान साथी पोर्टल पर स्वयं ऑनलाइन आवेदन करें।
- या अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन करवाएं।
- आवेदन सफल होने पर ऑनलाइन प्राप्ति रसीद भी प्राप्त की जा सकती है।
योजना के लाभ
- सिंचाई के लिए पूरे वर्ष पानी की उपलब्धता।
- वर्षा जल का बेहतर संरक्षण।
- मछली पालन एवं बत्तख पालन से अतिरिक्त आय।
- खेती की लागत में कमी और उत्पादन में वृद्धि।
- जल संरक्षण को बढ़ावा
यदि आप राजस्थान के किसान हैं और पात्रता की शर्तें पूरी करते हैं, तो फार्म पोंड (खेत तलाई) योजना आपके लिए एक बेहतरीन अवसर है इस योजना के तहत अधिकतम ₹1.35 लाख तक का अनुदान प्राप्त कर आप अपने खेत में जल संरक्षण की स्थायी व्यवस्था कर सकते हैं समय पर आवेदन करें और सरकारी योजना का लाभ उठाएं
Disclaimer – यह लेख उपलब्ध जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। योजना की पात्रता, अनुदान राशि, नियम एवं शर्तों में समय-समय पर बदलाव संभव है आवेदन करने से पहले संबंधित कृषि विभाग या राज किसान साथी पोर्टल पर उपलब्ध नवीनतम दिशा-निर्देश अवश्य देखें






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